छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्घटना मुआवजा ₹37 लाख बढ़ाया
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक दुर्घटना पीड़ित को मुआवजा ₹37 लाख बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की आयकर रिटर्न को मुआवजे में शामिल नहीं किया जा सकता। यह फैसला पीड़ित के लिए राहत का कारण बना है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दुर्घटना पीड़ित को मुआवजा ₹37 लाख बढ़ाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि पीड़ित की आयकर रिटर्न को मुआवजे में शामिल नहीं किया जा सकता। यह निर्णय दुर्घटना के बाद पीड़ित को मिलने वाले मुआवजे को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पीड़ित को आर्थिक राहत मिलेगी।